हाई कोर्ट आदेश : हरियाणा सरकार एक सप्ताह में शंभू बार्डर के बैरीकेड हटाए

चंडीगढ/ पटियाला, 10 जुलाई (डेस्क)
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से एक बड़ा आदेश निकल कर सामने आया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं कि वह एक सप्ताह के भीतर शंभू बार्डर पर लगाए गए बैरीकेड को हटाए। हाई कोर्ट का कहना है कि पंजाब हरियाणा सीमा पर स्थिति शांत है। किसानों की केंद्र से मांग है। इस लिए किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। इस आदेश के बाद अब जल्द ही शंभू बार्डर पर तनाव की स्थिति शांत होने की उम्मीद जग गई है।

