
- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बंद रहेंगे: डॉ. प्रीति यादव
- ब्लैकआउट के दौरान आउटडोर लाइट, होर्डिंग, स्ट्रीट लाइट आदि के लिए इनवर्टर, जनरेटर, सौर लाइट और अन्य पावर बैकअप के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
- पटाखों और लंबी बीम लेजर/डीजे लाइटों का उपयोग, विशेष रूप से शाम के समय, प्रतिबंधित
- लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और जिला प्रशासन के सायरन, संकेत या निर्देशों का तुरंत पालन करें
पटियाला, 9 मई:
डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रीति यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत नए आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों और पाकिस्तान से संभावित हवाई हमले के खतरे की खुफिया जानकारी को देखते हुए, रात के समय पूर्ण ब्लैकआउट की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में, पटियाला जिले में ब्लैकआउट घोषित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ब्लैकआउट की स्थिति में आउटडोर लाइट, होर्डिंग, स्ट्रीट लाइट, सौर लाइट आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले इनवर्टर, जनरेटर या किसी अन्य पावर बैकअप का उपयोग आतंकवादी/ड्रोन हमलों को आकर्षित कर सकता है। भारत-पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव को देखते हुए, जन सुरक्षा और सामरिक हितों की रक्षा के लिए सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों को रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बंद रखना आवश्यक हो गया है ताकि भविष्य में किसी भी खतरे से बचा जा सके।
जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंध लागू किए हैं:
- ब्लैकआउट के दौरान आउटडोर लाइट, होर्डिंग, स्ट्रीट लाइट आदि के लिए इनवर्टर, जनरेटर, सौर लाइट या किसी अन्य पावर बैकअप का उपयोग अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
- जिले के सभी सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल सूर्यास्त से सूर्योदय तक, यानी रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक, अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
- शाम के समय पटाखों और लंबी बीम लेजर/डीजे लाइटों के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
watch…….Punjab Government Bolsters Fire Brigade Preparedness Amid India-Pakistan Tensions
डॉ. प्रीति यादव ने जिला वासियों से अपील की कि वे शाम के समय अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। यदि कोई सायरन/सिग्नल बजता है या प्रशासन किसी भी माध्यम से सूचना देता है, तो जनता को तुरंत सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए और प्रकाश को न्यूनतम करना चाहिए।
ये आदेश 9 मई 2025 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे और पुलिस, अर्धसैनिक बल, वायुसेना, एसपीजी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अस्पतालों, और आपातकालीन सेवाओं सहित अधिकृत सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि आपातकालीन स्थिति और समय की कमी के कारण यह आदेश एकतरफा जारी किया गया है और यह आम जनता के लिए है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें दंडित किया जाएगा।