Homeहिंदीकेजरीवाल को बिना पाबंदी एक जून तक अंतरिम जमानत

केजरीवाल को बिना पाबंदी एक जून तक अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली, 10 मई

अश्रय तृतीय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। उनके चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं होगी। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकेगें।

अंतरिम जमानत को लेकर 7 मई को पिछली सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। अदालत ने ED से कहा था कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। Link….. केजरीवाल का संदेश : हर कोई वोट करे, तानाशाही के खिलाफ वोट करें, संविधान को बचाने के लिए वोट करें

इसके बाद अदालत ने केजरीवाल से कहा कि अगर आपको जमानत दी जाती हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। हालांकि, 7 मई को बेंच बिना फैसला सुनाए ही उठ गई थी। बेंच की अगुआई कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने 8 मई को कहा कि हम 10 मई को जमानत पर फैसला सुनाएंगे। link …..Aap launches campaign ‘Zulm ka Jawab Vote’

इसके बाद 9 मई को ED ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसमें ED ने सुप्रीम कोर्ट के चुनाव वाले तर्क पर कहा कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे पहले किसी नेता को प्रचार के लिए न्यायिक हिरासत से जमानत नहीं मिली है। प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। केजरीवाल की लीगल टीम ने ED के हलफनामे पर आपत्ति जताते हुए इसे कानून की अवमानना बताया गया। अब केजरीवाल आज शाम तक तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे। एक जून तक वह अब चुनाव प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन पर कोर्ट की ओऱ से कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है।

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